दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम – 1 जुलाई 2025 से अपने तय आयु सीमा से अधिक  पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा फ्यूल .

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दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाने की तैयारी में जुटी है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान की जा सके.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके.

NGT के 2014 के निर्देश के तहत पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना भी प्रतिबंधित है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके.

"एंड-ऑफ-लाइफ" नियम के तहत 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने का लक्ष्य है, ताकि दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जा सके.

दिल्ली के करीब 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी आउटलेट अब ANPR टेक्नोलॉजी से लैस किए जा रहे हैं, ताकि वाहनों की उम्र की पहचान कर फ्यूल देने पर नियंत्रण रखा जा सके.

CAQM के आदेश के अनुसार 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों को 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देना बंद करने का निर्देश दिया गया है.

सिस्टम पूरा होने के बाद यह तकनीक पेट्रोल पंप पर पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें फ्यूल देने से रोकने के लिए मैनेजमेंट को तुरंत अलर्ट करेगी.