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Income Tax Bill Introduced : आज लोकसभा में पेश हो सकता है इनकम टैक्स बिल, यहां जानें कब से होगा लागू
Income Tax Bill Introduced : आज लोकसभा में पेश हो सकता है इनकम टैक्स बिल, यहां जानें कब से होगा लागू
Authored By: Pooja Attri
Published On: Thursday, February 13, 2025
Updated On: Thursday, February 13, 2025
Income Tax Bill Introduced : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा आयकर विधेयक, 2025 गुरुवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है.
Authored By: Pooja Attri
Updated On: Thursday, February 13, 2025
Income Tax Bill Introduced : केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार (National Democratic Government) नया इनकम टैक्स (New Income Tax Bill) बिल गुरुवार (13 फरवरी) को लोकसभा में पेश कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यह बिल पेश करेंगीं. जानकारों के मुताबिक, इस बिल में टैक्स चार्टर को पेश करने के साथ ही कई और बदलाव करने का प्रस्ताव भी शामिल है. बिल को पेश करने के बाद इसे लोकसभा की सेलेक्ट कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा. इससे पहले ही बिल की कॉपी लोकसभा सदस्यों को भेज दी गई है. इस विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ की संकल्पना रखी गई है. नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं.
आसानी से जा सकेगा समझा
बताया जा रहा है कि बहुप्रतीक्षित नया आयकर विधेयक, आकलन और पिछले वर्ष जैसी शब्दावली की जगह ‘कर वर्ष’ को आसानी से समझने योग्य बना देगा, जिससे भाषा को सरल बनाया जा सके और प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को हटाया जा सके. बता दें कि यह छह दशक पुराने भारी भरकम कानूनों में 298 धाराओं और 14 अनुसूचियों की जगह लेगा, जिसमें 526 धाराओं, 23 अध्यायों और 16 अनुसूचियों में निहित 622 पृष्ठ का नया कानून होगा.
1 अप्रैल, 2026 से होगा लागू
यह विधेयक 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के रूप में ‘कर वर्ष’ की एक नई अवधारणा पेश करता है। यह आकलन और पिछले वर्ष की वर्तमान अवधारणा को बदल देगा. वर्तमान में, पिछले वर्ष (PY) में अर्जित आय, मान लीजिए कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, आकलन वर्ष (AY) 2025-26 में आंकी जाएगी. नया विधेयक स्थायी समिति द्वारा समीक्षा किये जाने तथा संसद द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा. वित्त मंत्री ने बुधवार (12 फरवरी) को न्यू इनकम टैक्स बिल की पूरी प्रति सार्वजनिक की थी. बताया जा रहा है कि बिल 622 पन्नों का है और इसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन और प्रावधान जोड़े गए हैं, जो सार्थक होंगे.
नए बिल का मकसद
जानकारों का कहना है कि नए आयकर कानून का मकसद पुराने कानून की जटिलताओं को समाप्त कर इसे आम करदाताओं की समझ में आने लायक बनाना है. इसके साथ ही मुकदमेबाजी के बोझ को भी कम करना है. सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह होगा कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए ‘फाइनेंशियल इयर’ या ‘असेसमेंट इयर’ की जगह ‘टैक्स इयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा.