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UP Samuhik Vivah Yojana : शादी करने वालों को 1 लाख रुपये देगी सरकार! छात्राओं को अप्रैल से मिलेगी स्कूटी भी
UP Samuhik Vivah Yojana : शादी करने वालों को 1 लाख रुपये देगी सरकार! छात्राओं को अप्रैल से मिलेगी स्कूटी भी
Authored By: JP Yadav
Published On: Thursday, March 13, 2025
Updated On: Thursday, March 13, 2025
UP Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सरकार अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 1 लाख रुपये खर्च करेगी.
Authored By: JP Yadav
Updated On: Thursday, March 13, 2025
UP Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े एक लाख रुपये खर्च करेगी. योगी आदित्यनाथ ने यहां ऐतिहासिक शाही किला परिसर में आयोजित ‘जौनपुर महोत्सव’ के समापन समारोह में यह भी कहा कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिए जाएंगे और आगामी एक अप्रैल से (when start benefit of UP Samuhik Vivah Yojana) सरकारी योजनाओं के तहत सभी लाभार्थियों को शामिल करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है. इसका मकसद राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत अब तक सरकार द्वारा जिला स्तर पर समय-समय पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किए जाते थे. इसकी रकम अब एक लाख की जा रही है. योजना का लाभ पाने के लिए (up samuhik vivah yojana online registration) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
क्या-क्या मिलता है दूल्हा दुल्हन को
अब तक इस योजना के तहत नए शादीशुदा जोड़े को अपनी नई घर गृहस्थी चलाने के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त कन्या को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे- बिछिया पायल, बर्तन और कपड़े इत्यादि खरीदने के लिए 10,000 रुपए और सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च के रूप में 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं. अब योगी सरकार एक स्कूटी भी प्रदान करेगी.
सामूहिक विवाह का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
इच्छुक आवेदकों को यूपी सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर विजिट करना होगा. यहां से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. अगले स्टेप में सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी उपलब्ध करवानी होगी. सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अपने फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे.
क्या है योग्यता
- कन्या के माता-पिता या अभिभावक का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है.
- कन्या के माता-पिता या अभिभावक को आर्थिक रूप कमजोर एवं गरीब होना चाहिए.
- आवेदन करने के लिए कन्या के परिवार की कुल वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए.
- कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
- कन्या एवं ऐसी सभी महिलाएं जो विधवा अथवा तलाकशुदा हों वह अपना विवाह अथवा पुनर्विवाह करने के लिए पात्र होंगी.
- इस योजना के तहत निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री अथवा ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उनको योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाती है.
Required Document Bihar Kanya Vivah Yojana मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज?
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बालिका की जन्मतिथि प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- मोबाइल फोन नंबर
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