Loksabha Election News
चुनावो में कैसे होती है जमानत जब्त
चुनावो में कैसे होती है जमानत जब्त
Authored By: ओम दत्त
Published On: Tuesday, April 23, 2024
Updated On: Monday, October 7, 2024
आप हर चुनाव के बाद परिणाम आने पर सुनते होंगे कि हारने वाले प्रत्याशी या प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आपके मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि आखिर यह जमानत होता क्या है और क्यों जब्त होती है। इसकी राशि कितनी होती है। जब्त होने के बाद यह पैसा जाता कहां है। वर्तमान लोकसभा चुनाव के अवसर पर आपकी इस उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए ही हम यहां इसके बारे में दे रहे हैं पूरी जानकारी...
Authored By: ओम दत्त
Updated On: Monday, October 7, 2024
लोकसभा के पहले चरण (19 अप्रैल) का चुनाव समाप्त हो चुका है। सात चरणों में से दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है। लोकसभा के उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव (2019) में 86% उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जमानत राशि जब्त कर ली गई थी।
लोकसभा चुनाव | उम्मीदवार जिनकी जमानत जब्त हुई |
---|---|
2009 | 85% |
2014 | 84% |
2019 | 86% |
जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) क्या होती है
चुनाव आचरण नियम, 1961 (The Conduct Of Election Rules,1961) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। इस धनराशि को ‘जमानत राशि’ अथवा सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं।
दरअसल, जमानत राशि का प्राविधान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों की भीड़ न हो जाए। केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, ना कि फर्जी और गैर गंभीर उम्मीदवार।
कितनी होती है जमानत की धनराशि
लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग (General Category) के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये और एससी-एसटी (SC-ST) वर्ग के उम्मीदवार को 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है।
जमानत कब जब्त हो जाती है
ऐसे उम्मीदवार जिसको/जिनको चुनाव में कुल पड़े वैध वोट (Total Valid Votes) का 1/6 हिस्सा यानी 16.67 फीसदी वोट नहीं मिलता है तो उसकी/उनकी जमानत जब्त हो जाती है। इस स्थिति में उस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के पास जो जमानत राशि जमा की है, उसे आयोग जब्त कर लेता है।
यदि किसी कैंडिडेट को 16.67% से कम वोट मिलता है और वह विजयी होता है तो ऐसी स्थिति में आयोग उसकी जमानत राशि जब्त न करके उसे वापस कर देता है।
निर्वाचन आयोग करता है इस धनराशि का उपयोग
जब्त की गई जमानत धनराशि निर्वाचन आयोग के खाते में जमा रहती है और वह आगे अपने खर्चों के लिए इसका उपयोग करता है।