दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, MCD-NDMC को तत्काल हटाने का आदेश
Authored By: Ranjan Gupta
Published On: Monday, August 11, 2025
Last Updated On: Monday, August 11, 2025
Supreme Court ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए MCD और NDMC को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए.
Authored By: Ranjan Gupta
Last Updated On: Monday, August 11, 2025
दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. (Delhi NCR stray dog order) हाल के दिनों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी खतरनाक बीमारियों के खतरे को देखते हुए, कोर्ट ने MCD और NDMC को आदेश दिया है कि वे सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें.
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानव जीवन और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी.
अन्य जगह शिफ्ट करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए. इस प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति या संगठन रुकावट डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कुत्तों को पकड़ने में जबरन बाधा डालने वालों को कानूनी सजा भुगतनी पड़ सकती है.
लोगों में बढ़ा डर
कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों के बीच डर फैल गया है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा ज्यादा गंभीर है. इसके साथ ही रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है. कोर्ट के मुताबिक, सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना जरूरी है, ताकि लोग सुरक्षित और निडर होकर आवाजाही कर सकें.
MCD, NDMC, दिल्ली सरकार और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के प्राधिकरण को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. इन शेल्टरों में पेशेवर स्टाफ, नसबंदी और टीकाकरण की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, बाहर निकलने पर पाबंदी जैसी सुविधा होगी. पहले चरण में 5,000 कुत्तों के लिए काम शुरू करने को कहा गया है.
MCD और NDMC को हटाने का आदेश
वहीं, न्यायालय ने एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत प्रभाव से यह कदम उठाने का आदेश दिया है. इसके लिए एक व्यवस्थित योजना बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कुत्तों को पकड़ने, उनका इलाज करने और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजने की व्यवस्था शामिल हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से इसे लागू करना होगा.
साथ ही, कोर्ट ने साफ किया है कि मानव जीवन और सुरक्षा पहले हैं. यह हमारे लिए सर्वोपरि है. इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए.
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(आईएएनएस इनपुट के साथ)