‘मैं इस पर गौर करूंगा’, आवारा कुत्तों से जुड़ी एक याचिका पर बोले CJI गवई

Authored By: Ranjan Gupta

Published On: Wednesday, August 13, 2025

Last Updated On: Wednesday, August 13, 2025

CJI Gavai Stray Dogs याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हुए.
CJI Gavai Stray Dogs याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हुए.

EXCERPT दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विवाद तेज हो गया है. चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले में दखल देने का आश्वासन दिया है, जबकि देशभर में इस फैसले पर समर्थन और विरोध दोनों जारी हैं.

Authored By: Ranjan Gupta

Last Updated On: Wednesday, August 13, 2025

CJI Gavai stray dogs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में अवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर एक याचिका की डाली गई जिसमें जल्द सुनवाई की अपील की गई. 

अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मामले में दखल देने का आश्वासन दिया है. दरअसल, एक वकील ने अदालत के 11 अगस्त के आदेश पर आपत्ति जताई थी. इस आदेश में दिल्ली की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था. CJI ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.

गौरतलब है कि यह याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) ने 2024 में दायर की थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई. 

‘सुप्रीम’ फैसले का विरोध भी और समर्थन भी 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कई जगह विरोध हो रहा है तो कई लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं. पंजाब के होशियारपुर में एनिमल केयर सोसायटी से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कुत्तों को शिफ्ट किया जाएगा तो वे आपस में लड़-लड़कर मर भी सकते हैं.

एनिमल केयर सोसायटी के अध्यक्ष चांद कौशल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है. मेरा मानना है कि यह फैसला प्रकृति के साथ खिलवाड़ है. अगर कुत्तों को शिफ्ट किया जाएगा तो वे आपस में लड़-लड़कर मर भी सकते हैं. साथ ही उन्हें गंभीर चोटें भी लग सकती हैं. मैं अपील करूंगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि सभी को रहने का हक है.”

वकील अभिषेक शर्मा ने फैसले पर जताई सहमति

  • इससे पहले, वकील अभिषेक शर्मा ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की थी.
  • सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक शर्मा ने रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा, “यह अत्यंत चिंताजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आधिकारिक निर्देश में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया है. इसके बावजूद आवारा कुत्ते कोर्ट परिसर में ही खुलेआम घूमते रहते हैं. हाल ही में उनकी यात्रा के दौरान कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों का झुंड देखा गया, जिनकी तस्वीरें भी उन्होंने खींचीं.”
  • वकील अभिषेक शर्मा ने मांग की है कि कोर्ट परिसर से सभी आवारा कुत्तों को तुरंत आश्रय स्थलों में भेजा जाए.

यह भी पढ़ें :- दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, MCD-NDMC को तत्काल हटाने का आदेश



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रंजन कुमार गुप्ता डिजिटल कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज चैनल में तीन वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है. वे कंटेंट राइटिंग, गहन रिसर्च और SEO ऑप्टिमाइजेशन में माहिर हैं. शब्दों से असर डालना उनकी कला है और कंटेंट को गूगल पर रैंक कराना उनका जुनून! वो न केवल पाठकों के लिए उपयोगी और रोचक लेख तैयार करते हैं, बल्कि गूगल के एल्गोरिदम को भी ध्यान में रखते हुए SEO-बेस्ड कंटेंट तैयार करते हैं. रंजन का मानना है कि "हर जानकारी अगर सही रूप में दी जाए, तो वह लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है." यही सोच उन्हें हर लेख में निखरने का अवसर देती है.


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