चाचा-भतीजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार, अब जनता की अदालत में जाएंगे शरद पवार और अजीत पवार
चाचा-भतीजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार, अब जनता की अदालत में जाएंगे शरद पवार और अजीत पवार
Authored By: सतीश झा
Published On: Thursday, November 7, 2024
Updated On: Thursday, November 7, 2024
चाचा-भतीजा के राजनीतिक संघर्ष में सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता शरद पवार और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार अब जनता की अदालत का रुख करेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आंतरिक मामलों को सार्वजनिक न करने की सलाह दी और एकता का संदेश देने पर जोर दिया। इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि पार्टी की असली स्थिति का फैसला जनता करेगी। दोनों गुटों के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है।
Authored By: सतीश झा
Updated On: Thursday, November 7, 2024
एनसीपी (NCP) के चुनाव चिन्ह विवाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ताजा आदेश जारी करते हुए अजित पवार गुट को 36 घंटे के भीतर मराठी सहित प्रमुख अखबारों में एक डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी स्पष्ट रूप से यह बताए कि एनसीपी के घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला अभी न्यायालय में लंबित है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोनों पक्षों को अदालत में समय बर्बाद न करने और मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए जनता के बीच जाने की सलाह दी। अदालत ने अजित पवार गुट को अनुपालन रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है और अगली सुनवाई 13 नवंबर, बुधवार को निर्धारित की है।
अजित पवार (Ajit Pawar) के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने यह अंडरटेकिंग दाखिल की है कि वे अदालत के पिछले आदेशों का पालन कर रहे हैं। वकील ने कहा कि हमने इसके प्रमाण के रूप में तस्वीरें भी पेश की हैं। इसके अलावा, हमने नए उपक्रमों के साथ अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। कोर्ट ने डिस्क्लेमर जारी करने में देरी को लेकर अजित पवार गुट को फटकार लगाई।
अजित पवार गुट से डिस्क्लेमर में देरी पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से पूछा कि अखबारों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने में इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। इसके जवाब में अजित पवार के वकील ने तर्क दिया कि शरद पवार (Sharad Pawar) गुट ने कोर्ट में गलत बयान दिए हैं और उनके द्वारा आदेश का पालन न करने का कोई मामला नहीं है। वहीं, शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि भले ही अजित पवार गुट ने कुछ वीडियो हटा दिए हैं, लेकिन जमीन पर अजित पवार के समर्थक अभी भी ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं जिनमें शरद पवार के साथ घड़ी का चुनाव चिन्ह दिखाया जा रहा है।
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