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Azam Khan: किस मामले में जेल में बंद थे आजम खान, जानें कैसे खुला रिहाई का रास्ता
Authored By: Ranjan Gupta
Published On: Tuesday, September 23, 2025
Last Updated On: Tuesday, September 23, 2025
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मंगलवार दोपहर जिला कारागार से रिहा कर दिया गया. 22 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद आजम खान की रिहाई का आदेश रामपुर अदालत से आया था. उनकी रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जताई और कहा कि सत्ता में आने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म किए जाएंगे.
Authored By: Ranjan Gupta
Last Updated On: Tuesday, September 23, 2025
Azam Khan Jail Case: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मंत्री आजम खान को आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंगलवार दोपहर 12.15 बजे जिला कारागार से रिहाई मिल गई. वह अक्टूबर 2023 से जेल में बंद थे और रामपुर की अदालत से मिले आदेश के बाद कागजी औपचारिकताओं के पूरे होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया. उनकी रिहाई पर जहां समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे समाजवादियों के लिए बड़ी राहत बताते हुए न्यायपालिका का धन्यवाद किया. अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे.
रामपुर की अदालत से पूर्व मंत्री की रिहाई का आदेश जिला कारागार प्रशासन को सोमवार को ही मिल गया था. कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर न्यायालय से 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश आया था. इसका परीक्षण करने के बाद कागजी औपचारिकताएं पूरी की गई. मंगलवार को रामपुर न्यायालय से मेल आने के बाद पूर्व मंत्री को रिहा कर दिया गया है.
अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया. अखिलेश ने कहा कि यह समाजवादियों के लिए बड़ी राहत और खुशी की बात है. उन्होंने बिना नाम लिए एक अधिकारी पर निशाना साधा और कहा कि उस अधिकारी को बार-बार एक्सटेंशन दिया गया और उसी ने आजम खान को सबसे ज्यादा परेशान किया. अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें हमेशा न्याय मिलने की उम्मीद थी और अब वह पूरी हुई है. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे. अखिलेश ने याद दिलाया कि आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक हैं. वह मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं और पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान रहा है.
वारंट जारी न होने से खुला रिहाई का रास्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आजम खान पर शत्रु संपत्ति मामले में तीन और धाराएं बढ़ा दी गई थीं. इस पर 20 सितंबर को कोर्ट से वारंट जारी होना था, लेकिन वारंट जारी नहीं हो पाया. इस सुनवाई में आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने इस प्रकरण पर अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय कर दी थी. वारंट न जारी होने की वजह से ही आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया और आखिरकार वह जेल से बाहर आ गए.
इस मामले में जेल में बंद थे आजम
गौरतलब है कि आजम खान अक्टूबर 2023 से जेल में बंद थे. यह मामला 2019 का है जब हजरतगंज कोतवाली में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप था कि अनुचित लाभ उठाने के लिए बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए. पुलिस ने जांच के बाद अप्रैल 2019 में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं- 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 120 बी में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को एमपीएमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने तीनों को दोषी करार दिया और सात-सात साल की सजा तथा 50-50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया था. फैसले के बाद तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था.
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