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दस साल से कम उम्र के बच्चे भी खोल सकेंगे बैंक अकाउंट, RBI के क्या हैं नए नियम
दस साल से कम उम्र के बच्चे भी खोल सकेंगे बैंक अकाउंट, RBI के क्या हैं नए नियम
Authored By: Suman
Published On: Tuesday, April 22, 2025
Last Updated On: Tuesday, April 22, 2025
RBI new rules for minor accounts : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बच्चों के खाता खोलने के मामले में नए निर्देश जारी किए हैं. इससे 10 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए भी बैंक खाता खोलना आसान हो गया है.
Authored By: Suman
Last Updated On: Tuesday, April 22, 2025
RBI new rules for minor accounts : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. रिजर्व बैंक ने बच्चों के खाता खोलने के मामले में नए निर्देश जारी किए हैं. इससे 10 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए भी बैंक खाता खोलना आसान हो गया है.
रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार 21 अप्रैल को जारी नए गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी उम्र के बच्चों का बैंक में खाता खोला जा सकेगा. बैंक माइनर को खाता खोलने और उसे मैनेज करने का अधिकार देंगे. हालांकि इसके लिए हर बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक कुछ लिमिट तय कर सकेगा ताकि जोखिम कम से कम रहे. रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों को अब बड़ी संख्या में नए खाताधारक मिल सकते हैं.
क्या हैं रिजर्व बैंक के गाइडलाइन
रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक 10 साल से कम के बच्चों को सेविंग और टर्म डिपॉजिट यानी एफडी खाता खोलने की इजाजत दे सकते हैं. लेकिन यह खाता किसी नेचुरल या लीगल गार्जियन के जरिये ही खोला जा सकेगा. रिजर्व बैंक ने जोर देकर कहा है कि इसके लिए बच्चे की मां भी गॉर्जियन हो सकती हैं.
10 साल से ऊपर के बच्चों का अकाउंट पहले की तरह ही खोला जाएगा और वह अपने खाते को खुद या गार्जियन के माध्यम से संचालित कर सकेगा. नियम के मुताबिक बच्चा जब 18 साल का यानी वयस्क हो जाएगा तो बैंक उससे नए सिरे से दस्तखत लेंगे और फिर उसे पूर्ण खाते में बदलने के लिए अकाउंट होल्डर से निर्देश मांगेगे. बैंक सक्रियता से यह कदम उठाएंगे कि माइनर खाते को पूर्ण एडल्ट खाते में बदला जाए. अपनी जोखिम क्षमता के मुताबिक बैंक बच्चे को इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) , एटीएम (ATM) या डेबिट कार्ड और चेक बुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं.
ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं
बैंक खाता बच्चा खुद ऑपरेट कर रहा हो या किसी गार्जियन के जरिये, उसे किसी भी तरह से ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दी जाएगी. बैंक माइनर खाता खोलते समय सभी जरूरी जांच पड़ताल करेंगे और रिजर्व बैंक के केवाईसी (KYC) के बारे में साल 2016 में जारी मास्टर डायरेक्शन के मुताबिक समूचे अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे.
कब से लागू होगा
यह निर्देश सभी बैंकों के साथ ही शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में भी लागू होंगे. रिजर्व बैंक के मुताबिक सभी बैंकों को 1 जुलाई 2025 तक अपनी नीतियों में बदलाव कर लेना है यानी उसके बाद सभी ग्राहकों को यह सुविधा मिल पाएगी.
रिजर्व बैंक ने कहा कि पहले इस बारे में जारी गाइडलाइन की समीक्षा की गई और इसे ज्यादा तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई है. रिजर्व बैंक ने मुताबिक पहले की तरह ही 10 साल से ऊपर के बच्चे को बैंक में खाता खोलने और उसे स्वतंत्र रूप से या उसके गार्जियन के माध्यम से संचालित करने का अधिकार मिलेगा.