राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत,कोर्ट से राहत, राजनीति में तूफान
राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत,कोर्ट से राहत, राजनीति में तूफान
Authored By: Nishant Singh
Published On: Tuesday, July 15, 2025
Updated On: Tuesday, July 15, 2025
राजनीति की गर्म हवाओं के बीच राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत ने एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर दिए गए कथित बयान पर मचे विवाद के बाद अब कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. राहुल ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया और उनके वकील की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया. यह मामला जहां कानूनी नजरों में गंभीर है, वहीं राजनीतिक मोर्चे पर यह एक बड़ा घटनाक्रम बन चुका है.
Authored By: Nishant Singh
Updated On: Tuesday, July 15, 2025
भारतीय राजनीति का रंगमंच एक बार फिर गरमाया हुआ है. इस बार केंद्र में हैं कांग्रेस सांसद और विपक्ष के चेहरे राहुल गांधी. मानहानि के एक पुराने मामले में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. लेकिन सिर्फ जमानत नहीं, बल्कि यह एक राजनीतिक ड्रामा की नई शुरुआत है. मामला 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए सेना पर कथित बयान से जुड़ा है, जिसने बवाल मचा दिया था. मंगलवार को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत की अर्जी दी, जिसे मंजूरी मिल गई. विपक्ष इसे ‘लोकतंत्र की जीत’ कह रहा है, तो सत्ता पक्ष अभी भी हमलावर तेवर में है. यह राहत आगे क्या मोड़ लाएगी, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं.
कोर्ट से मिली बड़ी राहत: राहुल गांधी को जमानत
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी.
भारत जोड़ो यात्रा की गूंज कोर्ट तक पहुंची
यह मामला वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है. मंगलवार को ही कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अदालत ने बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने के आदेश के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी.
राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसे मानहानि के दायरे में आने वाला और आपत्तिजनक बताया गया. इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था और इससे देश के सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
कोर्ट में सरेंडर और फिर जमानत का रास्ता साफ
कोर्ट की ओर से तलब किए जाने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और औपचारिक रूप से सरेंडर किया. इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी. न्यायालय ने जमानत की शर्तों के अनुसार राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.
मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी. कोर्ट ने भी माना था कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी सेना के मनोबल को तोड़ने वाली थी.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
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