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कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका किया खारिज, क्या सीबीआई का सामना करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया !
कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका किया खारिज, क्या सीबीआई का सामना करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया !
Authored By: सतीश झा
Published On: Tuesday, September 24, 2024
Updated On: Tuesday, September 24, 2024
कर्नाटक की राजनीति में मंगलवार का दिन बवाल लेकर आया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) साइट आवंटन घोटाला मामले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद भाजपा नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे सीबीआई से जांच कराने पर जोर दिया है।
Authored By: सतीश झा
Updated On: Tuesday, September 24, 2024
मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) साइट आवंटन घोटाला मामले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जोशी ने सोशल मीडिया ‘एक्स‘ पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ मुडा घोटाला मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रखा है अपना पक्ष
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) ने कहा, “मेरी रिट याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राज्यपाल ने अभियोजन की अनुमति दी थी और मैंने हाई कोर्ट में इस पर सवाल उठाया था। बहस के बाद आज फैसला सुनाया गया और मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है। मुझे अभी पूरा फैसला पढ़ना बाकी है और मैं बाद में पूरी जानकारी दूंगा।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही ये बात
केंद्रीय प्रहलाद मंत्री जोशी (Union Minister Prahlad Joshi) ने सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट में कहा, “यह कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर करारा तमाचा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उठाए गए सभी सवालों का जवाब दे दिया है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए और सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार को गिराने की भाजपा कोई इच्छा नहीं है।‘‘
राज्यपाल ने मुडा घोटाले के जांच को दी थी हरी झंडी
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत (Karnataka Governor Thaawar Chand Gehlot) ने मुडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था। अब हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है।