RG Kar Case Verdict : ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से किया था रेप, फिर की थी हत्या, कोर्ट ने संजय रॉय को दी उम्रकैद की सजा

RG Kar Case Verdict : ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से किया था रेप, फिर की थी हत्या, कोर्ट ने संजय रॉय को दी उम्रकैद की सजा

Authored By: JP Yadav

Published On: Monday, January 20, 2025

RG Kar Case Verdict: ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से किया था रेप, फिर की थी हत्या; कोर्ट ने संजय रॉय को दी उम्रकैद की सजा
RG Kar Case Verdict: ऑन-ड्यूटी डॉक्टर से किया था रेप, फिर की थी हत्या; कोर्ट ने संजय रॉय को दी उम्रकैद की सजा

RG Kar Case Verdict: कोलकाता की कोर्ट ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

RG Kar Case Verdict : कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को दोषी सजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने पश्चिमी बंगाल सरकार को आर जी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है. इससे पहले कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने परिवार को 17 लाख रुपये देने का दिया निर्देश

बता दें कि कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत महिला डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसका गला घोंटने का दोषी पाया गया था. वहीं सजा मिलने पर संजय रॉय ने कहा कि वह बेकसूर है और उसे फंसाया गया है. वहीं, अधिवक्ता रहमान ने मीडिया को जानकारी दी है कि संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास के तहत जेल की सजा सुनाई गई है. दोषी पर BNS की 3 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

‘इस मामले की और हो जांच’

उधर, आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि मृत्युदंड हो, लेकिन यह नहीं हुआ. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार रुपये नहीं चाहता है. बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था. ऐसे में इसकी और जांच होनी चाहिए. कोर्ट को बोलना चाहिए था कि संजय (मामले में दोषी) ने जिन लोगों का नाम लिया उसकी जांच होनी चाहिए.

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने सजा पर की टिप्पणी

सजा मिलने पर पूर्व महिला आयोग प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी शायद वही जांच CBI के सामने रखी गई है. उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना है, जिस कारण दोषी को मृत्यु दंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है. आज हम सभी दुखी हैं.

About the Author: JP Yadav
जेपी यादव डेढ़ दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वह प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों में समान रूप से पकड़ रखते हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, लाइव टाइम्स, ज़ी न्यूज और भारत 24 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। कई बाल कहानियां भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. मनोरंजन, साहित्य और राजनीति से संबंधित मुद्दों पर कलम अधिक चलती है। टीवी और थिएटर के प्रति गहरी रुचि रखते हुए जेपी यादव ने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'गागर में सागर' और 'जज्बा' में सहायक लेखक के तौर पर योगदान दिया है. इसके अलावा, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'चिराग' में अभिनय भी किया है।
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