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शुरू हुई ITR फाइलिंग, जानें सभी डेडलाइन और जरूरी डॉक्युमेंट
शुरू हुई ITR फाइलिंग, जानें सभी डेडलाइन और जरूरी डॉक्युमेंट
Authored By: Suman
Published On: Wednesday, May 21, 2025
Last Updated On: Wednesday, May 21, 2025
जिन लोगों का टैक्स कट गया है उनके लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना जरूरी ही है, लेकिन जिनका कोई टैक्स नहीं बनता है उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना चाहिए.
Authored By: Suman
Last Updated On: Wednesday, May 21, 2025
Income Tax Return India: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग (ITR filing) शुरू हो गई है. आईटीआर सभी लोगों को दाखिल करना चाहिए चाहे उनका टैक्स बनता हो या न बनता हो. आईटीआर भरना क्यों है जरूरी और इसके लिए क्या-क्या डॉक्युमेंट तैयार रखना चाहिए, क्या है डेडलाइन? आइए आपको सबकुछ बताते हैं.
क्यों दाखिल करना चाहिए रिटर्न
जिन लोगों का टैक्स कट गया है उनके लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना जरूरी ही है, लेकिन जिनका कोई टैक्स नहीं बनता है उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना चाहिए. यह सभी के लिए जरूरी है चाहे आप कारोबार कर रहे हों, नौकरी, फ्री लांसिंग या स्वरोजगार में लगे हों.अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपको होम लोन या कई अन्य तरह के लोन मिलने में मुश्किल आ सकती है. होम लोन के लिए तो पिछले तीन साल का आईटीआर मांगते हैं. जिन लोगों को लगता है कि उनका टैक्स जरूरत से ज्यादा कट गया है, वे आईटीआर दाखिल कर अपनी रकम वापस हासिल कर सकते हैं.
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी नियमों के मुताबिक न्यू टैक्स रिजीम में हर व्यक्ति की 3 लाख रुपये तक की आय करमुक्त है. 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपये तक है.
क्या है टैक्स स्लैब
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अगर आपने नया टैक्स रिजीम चुना है तो उसका टैक्स स्लैब इस प्रकार है:
आय सीमा | कर दर |
---|---|
3 लाख रुपये तक | शून्य कर |
3,00,001 से 7,00,000 रुपये | 5% |
7,00,001 से 10,00,000 रुपये | 10% |
10,00,001 से 12,00,000 रुपये | 15% |
12,00,001 से 15,00,000 रुपये | 20% |
15,00,000 से ऊपर | 30% |
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत करों का स्लैब इस प्रकार है:
2,50,000 रुपये तक | शून्य कर |
---|---|
2,50,001 से 5,00,000 रुपये तक | 5% |
5,00,001 से 10,00,000 रुपये तक | 20% |
10,00,000 रुपये से ऊपर | 30% |
क्या है डेडलाइन
इनकटम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से घोषित डेट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए नौकरीपेशा कर्मचारियों, फ्रीलांसर या ऐसे प्रोफेशनल जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है.
अगर आप इस डेट के बाद आईटीआर फाइल करेंगे तो भी 31 दिसंबर, 2025 तक कर सकेंगे, लेकिन तब आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ेगा. अगर किसी का बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है. ऐसे व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है.
अगर किसी फर्म का सीमा पार या लेनदेन या ऐसा घरेलू लेनदेन है जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (Form 3CEB) की जरूरत होती है तो उनके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर, 2025 है.
ध्यान रहे कि लास्ट डेट में बहुत ज्यादा आपाधापी हो जाती है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लोड काफी बढ़ जाता है, कई बार टेक्निकल ग्लिच की आशंका रहती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए. आप चाहें तो इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (Income Tax e filing) पर जाकर खुद ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आजकल प्री फिल्ड फॉर्म आ जाने से यह आसान हो गया है. अगर समझ न आ रहा हो तो किसी सीए की मदद लेना बेहतर है.
क्या-क्या दस्तावेज चाहिए
आईटीआर दाखिल करने से पहले अपना पैन (PAN) और आधार नंबर (Aadhar) अपने पास तैयार रखें. इसके अलावा अपना छह महीने का बैंक स्टेटमेंट भी निकालकर रखें. इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे जरूरी एक और दस्तावेज है फॉर्म 16 (Form 16) जो उन्हें उनके एम्प्लॉयर से मिलता है. इसके अलावा आपको फॉर्म 26एएस (26AS) और एआईसी भी अपने पास रखना चाहिए जिनमें यह ब्यारा होता है कि अभी तक आपका कितना टैक्स काटा गया है. इसके अलावा आपको अपने सभी इनवेस्टमेंट प्रूफ अपने पास रखने चाहिए.
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