हवा ज़हरीली, नियम सख़्त, फिर भी ऑफिस नहीं दे रहा WFH? जानिए कहां और कैसे करें शिकायत

Authored By: Nishant Singh

Published On: Wednesday, November 26, 2025

Last Updated On: Wednesday, November 26, 2025

Toxic Air: प्रदूषण बढ़ा, WFH नहीं मिल रहा? जानें किन प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत करें और क्या हैं आपके अधिकार?
Toxic Air: प्रदूषण बढ़ा, WFH नहीं मिल रहा? जानें किन प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत करें और क्या हैं आपके अधिकार?

दिल्ली में हवा ज़हरीली हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल और बाहर निकलना जोखिम भरा. सरकार ने 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है, लेकिन कई ऑफिस अब भी आदेश नहीं मान रहे. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कर्मचारी मजबूर हैं झेलने के लिए? बिल्कुल नहीं. कानून आपके साथ है और शिकायत करने के कई रास्ते मौजूद हैं. जानिए कैसे दर्ज करें शिकायत और पाएं अपना हक.

Authored By: Nishant Singh

Last Updated On: Wednesday, November 26, 2025

Toxic Air: दिल्ली-NCR में पिछले कुछ हफ्तों से हवा का स्तर इतना खराब हो चुका है कि कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर है, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है. लोग बाहर निकलते ही खांसी, आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस में तकलीफ जैसी समस्याएं महसूस कर रहे हैं. ऐसे हालात में दिल्ली सरकार ने GRAP के तहत ऑफिसों को आदेश दिया है कि कम से कम 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और लोग प्रदूषण के सीधे खतरे से बच सकें.

लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ऑफिस आदेश मानने की जगह कर्मचारियों को मजबूरन ऑफिस बुलाने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराइए नहीं – इसके लिए शिकायत करने की स्पष्ट प्रक्रिया मौजूद है.

कंपनियां आदेश नहीं मान रहीं? तो यहां करें शिकायत

अगर आपका ऑफिस GRAP के बावजूद WFH देने से इनकार कर रहा है, तो आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला और आसान विकल्प है:

  • दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC): आप DPCC में शिकायत ऑनलाइन फॉर्म, ईमेल या हेल्पलाइन नंबर के जरिए कर सकते हैं। यहां आपका केस पंजीकृत होता है और अधिकारी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगते हैं.
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): यहां भी शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ईमेल विकल्प उपलब्ध हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर CPCB, DPCC या दिल्ली सरकार के आधिकारिक अकाउंट को टैग करके भी शिकायत करते हैं, जिसका असर काफी जल्दी दिखता है.

मामला गंभीर है? तो NGT तक पहुंच सकती है शिकायत

अगर आपकी शिकायत पर DPCC या CPCB की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती या कंपनी लगातार आदेश की अनदेखी करती है, तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

यह संस्था सीधे पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े कानूनों पर सुनवाई करती है और कंपनियों पर जुर्माना या आदेश देने का अधिकार रखती है.
सबसे खास बात – यहां आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि ऑफिस ने आपको नुकसान पहुंचाया है, बस यह साबित होना चाहिए कि कंपनी ने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है.

आख़िरी रास्ता: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)

अगर सभी विभागों में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न हो, तो आप PMO को लिखित शिकायत भेज सकते हैं. यह विकल्प अक्सर तब अपनाया जाता है जब अन्य सभी स्तरों पर प्रतिक्रिया न मिले. हालांकि ज्यादातर मामलों में DPCC, CPCB या NGT में दर्ज शिकायत ही समस्या का समाधान कर देती है.

आपका स्वास्थ्य, आपका हक़

प्रदूषण के इस दौर में वर्क फ्रॉम होम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ज़रूरत है. सरकार जब किसी निर्देश को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जारी करती है, तो कंपनियों की जिम्मेदारी है कि उसका पालन हो.

अगर आपकी कंपनी ऐसा करने से बच रही है, तो चुप रहने की जरूरत नहीं- आपके पास शिकायत का कानूनी और औपचारिक अधिकार है. आपकी एक शिकायत न सिर्फ आपके लिए बल्कि हजारों कर्मचारियों के लिए बदलाव ला सकती है.

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About the Author: Nishant Singh
निशांत कुमार सिंह एक पैसनेट कंटेंट राइटर और डिजिटल मार्केटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और जनसंचार का गहरा अनुभव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए आकर्षक आर्टिकल लिखने और कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने में माहिर, निशांत हर लेख में क्रिएटिविटीऔर स्ट्रेटेजी लाते हैं। उनकी विशेषज्ञता SEO-फ्रेंडली और प्रभावशाली कंटेंट बनाने में है, जो दर्शकों से जुड़ता है।
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