आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए सुखद सूचना, राजस्थान हाईकोर्ट ने 62 साल पर लगाई मुहर
आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए सुखद सूचना, राजस्थान हाईकोर्ट ने 62 साल पर लगाई मुहर
Authored By: सतीश झा
Published On: Saturday, November 16, 2024
Updated On: Saturday, November 16, 2024
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की खंडपीठ ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह 62 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने का हकदार माना है। यह आदेश जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और वीके भारवानी की खंडपीठ ने आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
Authored By: सतीश झा
Updated On: Saturday, November 16, 2024
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि वह बारां जिले में वरिष्ठ आयुर्वेद डॉक्टर के पद पर कार्यरत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश होने के बाद भी उसे 31 अक्टूबर को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही रिटायर कर दिया। जबकि उसने विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर उसे 62 साल तक सेवा में बनाए रखने का आग्रह किया था।
याचिका का विवरण
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि उनके मुवक्किल, जो बारां जिले में वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे, को 31 अक्टूबर को 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा 62 साल तक जारी रखने के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र दिया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने 60 साल की आयु में रिटायर कर दिया। याचिका में इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी गई।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु भी 62 साल मानी जाए और याचिकाकर्ता को इस अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाए।
पृष्ठभूमि
- 13 जुलाई 2022: हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी।
- 30 जनवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।
- 15 अक्टूबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) भी खारिज कर दी।
फैसले का प्रभाव
इस फैसले से राजस्थान के आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को भेदभावपूर्ण रवैये पर पुनर्विचार करना होगा।
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