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Income Tax बचाने का अंतिम हफ्ता, जानें कहां किया जा सकता है निवेश
Income Tax बचाने का अंतिम हफ्ता, जानें कहां किया जा सकता है निवेश
Authored By: Suman
Published On: Monday, March 24, 2025
Updated On: Monday, March 24, 2025
जो लोग किसी वजह से टैक्स बचाने का उपाय नहीं कर पाए हैं उनके लिए अब भी देर नहीं हुई है, वे चाहे तो इस हफ्ते कई तरह के साधनों में निवेश कर अपने टैक्स में अच्छी खासी बचत (Tax Saving) कर सकते हैं.
Authored By: Suman
Updated On: Monday, March 24, 2025
Income Tax Saving: अगर आपने इनकम टैक्स के लिए पुरानी रिजीम वाली टैक्स प्रणाली (Old Tax Regime) चुनी है तो आपके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में टैक्स बचाने के लिए अब एक हफ्ते ही बचे हैं. यह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च यानी अगले सोमवार को खत्म हो जाएगा और इस दिन तक का ही आपका निवेश ही मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स बचत के काम आएगा. जो लोग लापरवाही या किसी और वजह से टैक्स बचाने का उपाय नहीं कर पाए हैं उनके लिए अब भी देर नहीं हुई है, वे चाहे तो इस हफ्ते कई तरह के साधनों में निवेश कर अपने टैक्स में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह कैसे हो सकता है.
धारा 80 सी के तहत टैक्स बचत
आयकर की धारा 80 सी के तहत आपको टैक्स बचाने के लिए कई तरह के साधनों का विकल्प दिया गया है. इसके तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर आप अपनी टैक्सेबल इनकम को घटा सकते हैं. इस धारा के तहत आप म्यूचअल फंडों की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आदि में निवेश कर सकते हैं. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 60 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है और इसमें फिलहाल 8.2% रिटर्न मिल रहा है. पीपीएफ भी काफी लोकप्रिय है जिसमें फिलहाल 7.1% का रिटर्न मिल हरा है. इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है यानी आप 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते. म्यूचुअल फंडों की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश कर भी आप टैक्स की बचत कर सकते हैं. इसमें आप जो निवेश करेंगे उसमें तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है.
आप कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेकर भी इस धारा के तहत बचत कर सकते हैं. आपका साल भर में जो प्रीमियम जमा होता है उसके बदले इस धारा की सीमा के तहत आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी. इसके अलावा नेशन सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIPs), बैंकों की एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आदि में निवेश कर भी इस धारा के तहत अपनी टैक्सेबल इनकम घटा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में आप बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं और इसमें फिलहाल 8.2 फीसदी का शानदार रिटर्न मिल रहा है.
इन निवेश के अलावा बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च और होम लोन पर मूलधन का भुगतान भी धारा 80सी के तहत टैक्स बचाता है. ध्यान रहे कि ये सभी निवेश 80सी के तहत ही आते हैं यानी आपको कुल 1.5 लाख रुपये का ही टैक्सेबल इनकम इससे कम होगा.
नेशनल पेंशन सिस्टम
इसके अलावा आप धारा 80CCD के तहत अलावा आप नेंशल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत आप 50 हजार रुपये का अतिरिक्त निवेश कर उसे अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस
आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदकर इनकम टैक्स बचा सकते हैं. आयकर की धारा 80डी के तहत आप जो प्रीमियम जमा करते हैं उसके बदले टैक्सेबल इनकम को घटा सकते हैं.