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Bihar Election 2025: Voter ID नहीं? कोई बात नहीं! इन दस्तावेजों से भी कर पाएंगे मतदान
Authored By: Ranjan Gupta
Published On: Wednesday, October 8, 2025
Last Updated On: Wednesday, October 8, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दिन वैध पहचान पत्र साथ लेकर जाएं, क्योंकि बिना पहचान पत्र के वोट डालने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, आयोग ने 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों (Voter ID alternative documents) की सूची भी जारी की है जिन्हें मतदान के लिए मान्य माना जाएगा.
Authored By: Ranjan Gupta
Last Updated On: Wednesday, October 8, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Election 2025) की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पहचान पत्र के कोई भी मतदाता वोट नहीं डाल सकेगा. इसलिए मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने पहचान दस्तावेज़ तैयार रखें.
अगर किसी के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, तो वह आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों (Voter ID Alternative Documents) में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है. हालांकि, सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने पहचान पत्र तैयार रखें और मतदान के दिन साथ लेकर जाएं. इन दस्तावेज़ों की जांच मतदान केंद्र पर अधिकारी करेंगे और सत्यापन के बाद ही मतदान की अनुमति दी जाएगी.
12 वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य | Alternative Voter ID Documents
निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो चिंता की बात नहीं है. ऐसे में मतदाता आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं. मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच कर मतदाता की पहचान की पुष्टि करेंगे. पहचान सत्यापित होने के बाद ही मतदान की अनुमति दी जाएगी. आइए जानते हैं कौन-कौन से दस्तावेज वोट डालने के लिए मान्य हैं.
| ये दस्तावेज होंगे मान्य |
|---|
| आधार कार्ड |
| मनरेगा जॉब कार्ड |
| फोटो सहित बैंक या डाकघर की पासबुक |
| श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड |
| ड्राइविंग लाइसेंस |
| पैन कार्ड (PAN Card) |
| राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड |
| भारतीय पासपोर्ट |
| फोटो सहित पेंशन दस्तावेज |
| केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र |
| सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड (UDID Card) |
मतदान के समय केवल एक पहचान पत्र जरूरी
निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदान के समय केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाना पर्याप्त होगा. मतदान अधिकारी द्वारा पहचान की पुष्टि के बाद ही मतदाता वोट डाल पाएंगे. आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पहले अपने पहचान पत्र की जांच कर लें और मतदान के दिन उसे साथ लेकर जाएं, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें.
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
अगर किसी मतदाता को चुनाव से जुड़ी कोई परेशानी या शिकायत हो, तो वे हेल्पलाइन नंबर (Helpline number ec) 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. इस नंबर पर चुनाव आयोग के अधिकारी आपकी समस्या सुनकर उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे.
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