Viklang Pension Yojana 2025: जानें पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की पूरी जानकारी
Viklang Pension Yojana 2025: जानें पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की पूरी जानकारी
Authored By: Sharim Ansari
Published On: Monday, June 23, 2025
Updated On: Monday, June 23, 2025
Viklang Pension Yojana 2025 के तहत दिव्यांग नागरिकों को ₹600 से ₹1000 तक मासिक सहायता मिलती है. जानिए विकलांग पेंशन योजना की पात्रता, कैसे करें Viklang Pension Online Apply, Viklang Pension Status चेक करने की आसान प्रक्रिया. Divyang Pension List और सभी जरूरी दस्तावेज़ों की जानकारी एक ही जगह पर.
Authored By: Sharim Ansari
Updated On: Monday, June 23, 2025
भारत में लाखों दिव्यांगजन आज भी जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रोजगार के सीमित अवसर, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असुरक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकती है. ऐसे में विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana) दिव्यांगजनों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती है. यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य पात्र दिव्यांग नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता देकर उन्हें गरिमामय जीवन जीने में मदद करना है.
Viklang Pension Scheme जैसे विकल्पों के ज़रिए अब यह योजना ज्यादा पारदर्शी और सुलभ हो गई है. चाहे आप Viklang Pension Online Apply करना चाहते हों, अपना Viklang Pension Status चेक करना हो, या फिर राज्यवार Viklang Pension List या Divyang Pension List देखनी हो—अब यह सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से संभव है.
कौन हैं पात्र? (Eligibility)
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:
- आवेदक भारत का नागरिक हो और संबंधित राज्य का स्थायी निवासी हो.
- आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
- न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाणित होनी चाहिए (दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक) .
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए (राज्य के अनुसार सीमा बदल सकती है) .
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन/योजना का लाभार्थी न हो.
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं.
कौन से दस्तावेज़ हैं आवश्यक? (Documents Required)

- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)
- आय प्रमाण पत्र (MLA, MP, तहसीलदार आदि द्वारा जारी)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षिक प्रमाण पत्र)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (कम से कम 40% दिव्यांगता दर्शाता हो)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- BPL कार्ड की फोटोकॉपी
कैसे करें आवेदन? (How to Apply?)
ऑनलाइन आवेदन (Viklang Pension Online Apply)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: संबंधित राज्य की सामाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए sspy-up.gov.in ).
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत, बैंक, आय और दिव्यांगता से संबंधित जानकारी भरें.
- दस्तावेज़ अपलोड करें:सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें.
- घोषणा पत्र स्वीकार करें और सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक पावती (Acknowledgement Slip) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखें.
- दस्तावेज़ जमा करें: ऑनलाइन आवेदन के बाद, फॉर्म का प्रिंटआउट और दस्तावेज़ एक माह के भीतर जिला दिव्यांगजन कल्याण कार्यालय या ग्राम सभा में जमा करें.
ऑफलाइन आवेदन (Viklang Pension Offline Apply)
- स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय जाएं: जिला दिव्यांगजन कल्याण कार्यालय या ब्लॉक स्तर के कार्यालय में जाएं.
- आवेदन पत्र प्राप्त करें:ऑफलाइन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें.
- फॉर्म जमा करें:संबंधित अधिकारी को आवेदन जमा करें. सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी.
योजना के लाभ क्या हैं? (What are the Benefits?)

- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है.
- आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है.पात्र दिव्यांग नागरिकों को ₹600 से ₹1000 तक मासिक पेंशन (राज्य के अनुसार राशि में बदलाव
- आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता.
आवेदन की स्थिति कैसे देखें? (How to check Viklang Pension Status?)
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित राज्य की सामाजिक पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करें.
- पंजीकरण आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति देखें.
विकलांग पेंशन योजना क्या है? (What is Viklang Pension Yojana?)
विकलांग पेंशन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें पात्र दिव्यांग नागरिकों को हर महीने ₹600 से ₹1000 या उससे अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं. यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है.
पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है. जैसे, उत्तर प्रदेश में ₹1000, जबकि दिल्ली में ₹2500 प्रति माह तक पेंशन दी जाती है. कुछ राज्यों में महिला, बच्चों या अधिक विकलांगता वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता भी मिलती है. इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देना है.
योजना का उद्देश्य क्या है?
- दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता देकर उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करना.
- उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना.
- दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना.
FAQ
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