पासपोर्ट की फीस में बदलाव! सरकार के नए फैसले से क्या बदलेगा?
Authored By: Nishant Singh
Published On: Friday, September 18, 2026
Updated On: Friday, September 18, 2026
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है. विदेश मंत्रालय ने 2026 में पासपोर्ट से जुड़े नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, रहेगी. इसके अलावा पासपोर्ट और उससे जुड़ी कई सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया गया है. नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है.
Authored By: Nishant Singh
Updated On: Friday, September 18, 2026
Passport Fee Chang: अगर आप पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इसमें बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान शामिल किया गया है. साथ ही पासपोर्ट और कई संबंधित सेवाओं के लिए नई शुल्क व्यवस्था भी लागू की गई है. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है.
बच्चों के पासपोर्ट की वैधता बदली
नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी होने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब पांच साल तक वैध रहेगा. हालांकि, अगर बच्चा इस अवधि से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र पर समाप्त हो जाएगी. यानी वैधता की अंतिम सीमा पांच साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगी, वही होगी. यह बदलाव पासपोर्ट नियमों में संशोधन के जरिए किया गया है.
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
सरकार ने पासपोर्ट आवेदन की फीस में भी बढ़ोतरी की है. 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट या उसके री-इश्यू के लिए अब 2,500 रुपये देने होंगे. पहले इसकी फीस 1,500 रुपये थी. वहीं इसी पासपोर्ट के लिए तत्काल सेवा का शुल्क अब 5,000 रुपये है, जबकि पहले 3,500 रुपये लिया जाता था.
60 पेज के पासपोर्ट की नई फीस
जिन लोगों को 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए, उनके लिए भी शुल्क बढ़ाया गया है. 60 पेज के सामान्य पासपोर्ट या री-इश्यू के लिए अब 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित है. तत्काल सेवा में यही शुल्क 6,000 रुपये होगा. पहले 60 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये थी.
पासपोर्ट खोने या खराब होने पर कितना खर्च?
पासपोर्ट खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नया पासपोर्ट जारी कराने का शुल्क भी बढ़ा है. 36 पेज के पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए सामान्य शुल्क 5,000 रुपये है, जबकि 60 पेज के लिए यह 6,000 रुपये है. तत्काल श्रेणी में संबंधित शुल्क और अधिक है. आधिकारिक संशोधित शुल्क अनुसूची में पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं.
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को छूट
नए शुल्क ढांचे में कुछ श्रेणियों के आवेदकों के लिए रियायत का प्रावधान भी मौजूद है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, 8 साल तक के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी है. यह छूट नए पासपोर्ट के आवेदन से संबंधित है और री-इश्यू पर लागू नहीं होती.
फीस कब से लागू हुई?
विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट नियमों में शुल्क से संबंधित संशोधन 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ. पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट भी आवेदकों को संशोधित फीस जांचने की सलाह दे रही है. इसलिए आवेदन या भुगतान करने से पहले मौजूदा शुल्क की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर देखना जरूरी है.
आवेदन से पहले रखें ध्यान
पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट ने फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन को लेकर भी चेतावनी जारी की है. मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन और संबंधित सेवाओं के लिए केवल आधिकारिक Passport Seva माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए. नई फीस और बदले नियमों को देखते हुए आवेदकों के लिए आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी, पासपोर्ट के पेज और सामान्य या तत्काल सेवा के अनुसार शुल्क जांचना जरूरी है.
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