Eight people sentenced to life imprisonment: शादी के चंद दिनों बाद पति के सामने ही महिला से 8 लोगों ने किया ‘गंदा काम’

Eight people sentenced to life imprisonment: शादी के चंद दिनों बाद पति के सामने ही महिला से 8 लोगों ने किया ‘गंदा काम’

Authored By: JP Yadav

Published On: Friday, April 4, 2025

Updated On: Friday, April 4, 2025

Eight people sentenced to life imprisonment: शादी के चंद दिनों बाद पति के सामने ही महिला से 8 लोगों ने किया 'गंदा काम'

Eight people sentenced to life imprisonment: 8 लोगों ने महिला और उसके पति का अपहरण किया और उसके बाद पति के सामने ही सामहूकि दुष्कर्म किया.

Authored By: JP Yadav

Updated On: Friday, April 4, 2025

Eight people sentenced to life imprisonment: सामूहिक दुष्कर्म मामले में मध्यप्रदेश की एक अदालत ने 8 दोषियों को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई है. इन लोगों ने अक्टूबर 2024 में अपने पति के साथ घूमने आई एक नवविवाहिता का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने हर दोषी पर 2,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जीवनभर रहेंगे जेल में

सरकारी वकील विकास द्विवेदी के मुताबिक, कोर्ट ने जिन दोषियों को मरने तक उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी का नाम शामिल हैं. कोर्ट ने मौत तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है. रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि आठों दोषी जीवन भर जेल में रहेंगे.

अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म

मिली जानकारी के मुताबिक, शादी के कुछ दिनों बाद महिला पति के साथ घूमने आई थी. 8 दोषियों ने नवविवाहित जोड़े का अपहरण किया और उनमें से 8 ने महिला के साथ उसके पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया, दोषी अपराध करते समय शराब पी रहे थे और उन्होंने बारी-बारी से महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

क्या है पूरा मामला

यह घटना 21 अक्टूबर 2024 को गुढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में हुई. दोषियों ने दंपती का उस समय अपहरण किया जब वे जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर से घर लौट रहे थे. उन्होंने बारी-बारी से महिला से दुष्कर्म किया फिर भाग गए.

पुलिस जांच में सामने आई सच्चाई

पिछले दिनों सभी आठों दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 (सामूहिक बलात्कार) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया. 6 ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दो अन्य ने अपराध करने में उनकी मदद की. पुलिस ने पहले बताया था कि पीड़ित 19 से 20 वर्ष की आयु के थे और घटना के समय कॉलेज में पढ़ रहे थे. बाद में जांच में सारी चीजें सामने आ गईं.

About the Author: JP Yadav
जेपी यादव डेढ़ दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वह प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों में समान रूप से पकड़ रखते हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, लाइव टाइम्स, ज़ी न्यूज और भारत 24 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। कई बाल कहानियां भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. मनोरंजन, साहित्य और राजनीति से संबंधित मुद्दों पर कलम अधिक चलती है। टीवी और थिएटर के प्रति गहरी रुचि रखते हुए जेपी यादव ने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'गागर में सागर' और 'जज्बा' में सहायक लेखक के तौर पर योगदान दिया है. इसके अलावा, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'चिराग' में अभिनय भी किया है।
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