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कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, एक्स अकाउंट बहाल, फैसले ने छेड़ी नई बहस
Authored By: Nishant Singh
Published On: Tuesday, July 7, 2026
Last Updated On: Tuesday, July 7, 2026
Cockroach Janta Party: दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्स अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है. अदालत ने माना कि नीट परीक्षा समाप्त होने के बाद अकाउंट ब्लॉक रखने का आधार नहीं बचा. फैसले के बाद अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया पर सरकारी कार्रवाई को लेकर नई बहस शुरू हो गई.
Authored By: Nishant Singh
Last Updated On: Tuesday, July 7, 2026
Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने पार्टी के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को फिर से चालू करने का आदेश दिया है. यह फैसला पार्टी से जुड़े अभिजीत दिपके की याचिका पर आया. कोर्ट ने माना कि अकाउंट ब्लॉक करने की वजह अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसे बहाल किया जाना चाहिए.
क्यों लगाया गया था प्रतिबंध?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि नीट परीक्षा के समय इस अकाउंट पर की जा रही कुछ पोस्ट से छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफवाह फैलने की आशंका थी. इसी कारण एहतियात के तौर पर अकाउंट ब्लॉक किया गया था. लेकिन अदालत ने कहा कि अब परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए पहले जैसी स्थिति नहीं रही और प्रतिबंध जारी रखने का आधार भी खत्म हो गया.
अभिव्यक्ति की आजादी पर अदालत की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यदि किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाई जाती है, तो उसके पीछे ठोस और कानूनी आधार होना चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों की न्यायिक जांच जरूरी है, ताकि अधिकारों और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे.
सोशल मीडिया से बनी पहचान
Cockroach Janta Party की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान के रूप में हुई थी. शुरुआत में इसे केवल मीम पेज माना गया, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे करोड़ों लोगों का समर्थन मिलने लगा. इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़े और एक्स पर भी यह लगातार चर्चा का विषय बना रहा. बाद में यह कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाला मंच बन गया.
फैसले के बाद बढ़ी चर्चा
अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप को लेकर बहस तेज हो गई है. समर्थक इसे डिजिटल अधिकारों की जीत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ जानकारी साझा करना भी उतना ही जरूरी है. फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद CJP का एक्स अकाउंट दोबारा सक्रिय हो सकेगा.
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