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वाकई प्रदूषण का स्तर हुआ कम, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खुल सकते है दिल्ली में स्कूल !
वाकई प्रदूषण का स्तर हुआ कम, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खुल सकते है दिल्ली में स्कूल !
Authored By: सतीश झा
Published On: Monday, November 25, 2024
Last Updated On: Thursday, May 1, 2025
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के घटते स्तर के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया है कि वह स्कूल खोलने पर विचार करे। कोर्ट का यह आदेश तब आया है जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कुछ सुधार देखा गया है।
Authored By: सतीश झा
Last Updated On: Thursday, May 1, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया है कि वह स्कूल खोलने के मुद्दे पर विचार करे। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग से कहा कि इस पर फैसला 26 नवंबर तक लिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। जब तक प्रदूषण के स्तर में सुधार का भरोसा नहीं होता, तब तक यह प्रतिबंध नहीं हटेंगे। कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पर रोक के दौरान श्रमिकों की आजीविका के लिए लेबर सेस के रूप में जमा धन का उपयोग करें।
दिल्ली सरकार और पुलिस पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रैप-4 के दिशानिर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया। ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि सिर्फ 23 चेकपोस्ट क्यों लगाए गए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर लापरवाही जारी रही तो सीएक्यूएम को पुलिस आयुक्त पर धारा 14 के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाएगा।
एएसजी ऐश्वर्या भाटी (ASG Aishwarya Bhati) ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सभी चेकपोस्ट पर पुलिस तैनात की गई है।
स्कूलों को लेकर बयान
भाटी ने कहा कि एक दिन पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ग्रैप-2 के स्तर पर था, लेकिन आज यह 324 पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में सभी फिजिकल क्लासेस बंद हैं, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं।
अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारियों ने ग्रैप-4 के अनुपालन में ढिलाई बरती तो, उनके खिलाफ सीएक्यूएम कार्रवाई करे।
22 नवंबर को दिल्ली सरकार को फटकार
इससे पहले 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 के आदेशों का सही तरीके से पालन न करने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि दिल्ली के सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएं और निगरानी के लिए दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के वॉलंटियर्स को शामिल किया जाए।
(हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)