Delhi Traffic Police Lok Adalat 10 May 2025: दिल्ली ट्रैफिक चालान निपटाने का बड़ा मौका, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

Delhi Traffic Police Lok Adalat 10 May 2025: दिल्ली ट्रैफिक चालान निपटाने का बड़ा मौका, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

Authored By: Khursheed

Published On: Monday, May 5, 2025

Last Updated On: Tuesday, May 6, 2025

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी वाहन चालक से चालान संबंधी दस्तावेजों की जांच करते हुए, लोक अदालत के तहत चालान समाधान की प्रक्रिया का दृश्य।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी वाहन चालक से चालान संबंधी दस्तावेजों की जांच करते हुए, लोक अदालत के तहत चालान समाधान की प्रक्रिया का दृश्य।

दिल्ली में 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत उन वाहन चालकों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिनके ऊपर ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं. इस लोक अदालत में केवल वही चालान निपटाए जाएंगे जो 31 जनवरी 2025 तक दर्ज किए गए कंपाउंडेबल मामलों से संबंधित हैं. यदि आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

Authored By: Khursheed

Last Updated On: Tuesday, May 6, 2025

Delhi Traffic Police Lok Adalat: दिल्ली में 10 मई 2025 को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत, राजधानी के हजारों वाहन चालकों के लिए एक सुनहरा मौका है. यदि आपके ऊपर अभी भी ट्रैफिक चालान बकाया है और आप उसे जल्दी और आसानी से निपटाना चाहते हैं तो यह पहल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. यह लोक अदालत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के संयुक्त प्रयास से आयोजित की जा रही है, जिसमें एक ही दिन में हजारों मामलों का समाधान किया जाएगा.

लोक अदालत में किस प्रकार के चालान का समाधान होगा?

लोक अदालत के तहत केवल उन्हीं ट्रैफिक चालानों का समाधान किया जाएगा जो 31 जनवरी 2025 तक पेंडिंग हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर दर्ज हैं. इसमें स्पॉट फाइन, ई-चालान और नोटिस जैसे सभी कंपाउंडेबल ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं. इस सुविधा का लाभ प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों के मालिक उठा सकेंगे.

लोक अदालत में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

लोक अदालत में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर लोक अदालत का टोकन जनरेट करना होगा. टोकन के बिना आप अदालत में शामिल नहीं हो सकते. यहां बताया गया है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

  1. Delhi Traffic Police Portal (https://traffic.delhipolice.gov.in) पर जाएं.
  2. होमपेज पर Delhi State Legal Services Authority लिंक पर क्लिक करें.
  3. अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर और चालान नंबर भरें.
  4. फॉर्म सबमिट करें और Lok Adalat Token डाउनलोड करें.
  5. इस टोकन को प्रिंट कर लें क्योंकि अदालत में इसकी हार्ड कॉपी ले जानी अनिवार्य है.

ऑनलाइन चालान समाधान कराने की प्रक्रिया

यदि आप लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपना चालान निपटा सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दी प्रक्रिया का पालन करना होगा. 

  1. Delhi Traffic Police Portal पर जाएं.
  2. Delhi State Legal Services Authority पर क्लिक करें.
  3. अपनी चालान संबंधित जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर) भरें.
  4. ऑनलाइन माध्यम से चालान का समाधान करने के लिए चालान स्थिति को अपडेट करें.

लोक अदालत में नहीं लिए जाएंगे ये मामले

कुछ मामलों को लोक अदालत में निपटारा नहीं किया जाएगा. इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. जिन चालानों का पहले ही भुगतान किया जा चुका है.
  2. जिन मामलों में गंभीर कानूनी पेचीदगियां हैं.
  3. जिन केसों को पहले ही रेगुलर कोर्ट में भेजा गया है.
  4. जिन चालानों को डिलीट या रद्द कर दिया गया है.

दिल्ली के किन-किन कोर्ट परिसरों में होगी लोक अदालत?

लोक अदालत 10 मई 2025 को दिल्ली के विभिन्न कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी. यहां पर 180 बेंचें स्थापित की जाएंगी और हर बेंच पर लगभग 1,000 मामलों का निपटारा किया जाएगा. निम्नलिखित कोर्ट परिसरों में लोक अदालत के सत्र होंगे:

  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • राउज़ एवेन्यू कोर्ट
  • तिस हजारी कोर्ट

कितने चालान का किया जाएगा निपटारा

लोक अदालत में लगभग 180,000 ट्रैफिक उल्लंघन मामलों का समाधान किया जाने की उम्मीद है. यह न केवल नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक तरीका है बल्कि यह दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ा कदम है ताकि वे ट्रैफिक उल्लंघन मामलों को समय रहते सुलझा सकें. इस प्रक्रिया के जरिए अदालतों पर दबाव कम होगा और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार संभव हो सकेगा.

About the Author: Khursheed
खुर्शीद ने हिंदी पत्रकारिता जगत में 2020 से अपने करियर की शुरुआत की थी, सबसे पहले उन्हें लोकमत में काम करने का मौका मिला, यहां पर वह राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ-साथ करंट खबरों पर लिखा करते थे. इसके बाद न्यूज 24 और वार्ता 24 में काम करने का मौका मिला. अब गलगोटियाज टाइम्स में कार्यरत हैं.
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